Crime

कालाधन घोषित पर फेमा के तहत नहीं होगी कार्रवाई : रिजर्व बैंक

संवाददाता

मुंबई, 25 सितंबर 2015

विदेशों में जमा अघोषित संपत्तियों के खुलासे को प्रोत्साहित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने आज कहा कि एकबारगी घोषणा अनुपालन के तहत घोषित की गयी संपत्ति के मामले में फेमा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

 

आरबीआइ ने एक बयान में कहा, ‘विदेशों में जमा संपत्ति के लिए यदि कालाधन कानून के तहत कर और जुर्माने का भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी संपत्ति की घोषणा करने वालों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) कानून, 1999 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

 

‘इसके अलावा, घोषित संपत्ति का निपटान कर उससे प्राप्त धन उचित बैंकिंग चैनल के जरिए 31 मार्च तक वापस लाने के इच्छुक लोगों को फेमा के तहत कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. उल्लेखनीय है कि कालाधन कानून के तहत स्वेच्छा से अनुपालन खिडकी का लाभ लेने की 90 दिन की मियाद 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

Courtesy: Attack News, Ujjain

Leave a Reply

Web Design BangladeshBangladesh Online Market