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Mumbai Cruise Drugs Case: बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को मिली जमानत, बिंदुवार पूरी तफसील

लीगल डेस्क, इंडिया क्राईम

28 अक्तूबर 2021

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी। आर्यन की आर्थर रोड से रिहाई में एक या दो दिन का वक्त लग सकता है। हाईकोर्ट में लगातार तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद आर्यन समेत तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट कोर्ट ने एनसीबी के तर्क नहीं माने। कॉन्‍शस पजेशन की बात कोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही साजिश को लेकर भी दिए तर्कों से अदालत संतुष्‍ट नहीं दिखी।

आर्यन खान को मिली जमानत

आर्यन खान समेत तीन आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। शाम 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। 

मुकुल रोहतगी ने पेश की दलील

उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों में सिर्फ आर्यन और अरबाज परिचित थे। ऐसे में साजिश की आशंका ही नहीं है।

आर्यन को नहीं पता था कि अरबाज क्या ले जा रहा था। मान लें कि वह जानता था लेकिन एनसीबी हमारे खिलाफ जो सबसे बड़ा आरोप लगा सकते हैं, वह सामूहिक रूप से कर्मश‍ियल मात्रा का है। इसे साजिश के साथ जोड़ा है। मेरे खिलाफ धारा 27ए नहीं लगाई है। आर्यन पर आरोप है कि उन्‍होंने 5-8 लोगों के साथ साजिश रची, क्योंकि उन से कुल बरामदगी कर्मश‍ियल मात्रा में थी।

जहाज पर 1300 लोग थे। आर्यन और अरबाज के बीच ही कनेक्शन था। जिस साजिश का आरोप लगाया है, तो यहां कोई साजिश नहीं थी, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता। ना ही किसी और से मुलाकात हुई थी। कोई चर्चा नहीं हुई कि वे मिलेंगे और ड्रग्‍स सेवन करेंगे।

यदि एक होटल के अलग-अलग कमरों में कई लोग हैं। वे यदि स्‍मोक करते हैं तो होटल में सभी साजिश में शामिल हैं? इस मामले में इसे साजिश करार देने के लिए कोई सबूत नहीं हैं।

6 ग्राम के लिए कॉन्‍शस पजेशन कैसे हो सकता है।

मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एनसीबी गुमराह करने की कोशिश कर रही है।

रोहतगी ने कहा कि किसी को गिरफ्तारी के समय उसकी हिरासत और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘मेरे पास वॉट्सऐप चैट्स नहीं हैं। मुद्दा यह है कि उनके पास चैट हैं, उनके पास कब्जा है। वो फिर भी मुझे यह नहीं बता कर गुमराह करना चाहते हैं कि क्या बरामद किया है। यह रिमांड पढ़ कर किसी को भी लगेगा कि बरामदगी का संबंध मुझसे या अरबाज से है।

उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत देने की बात कही।

रोहतगी ने कोर्ट में आर्यन पर ‘इंटरनैशनल ड्रग्स तस्करी’ का हिस्सा होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से नहीं, अरबाज के पास से ड्रग्स मिला था। अरबाज, आर्यन के दोस्त हैं। अरबाज कोई आर्यन के नौकर नहीं। अरबाज के पास क्या मिलता है और क्या नहीं, इससे आर्यन का लेना-देना नहीं है।

रोहतगी ने कहा, ‘एनसीबी इसे कॉन्शस पजेशन बता रही है। एनसबी कह रही है कि आर्यन को पता था कि अरबाज के जूतों में ड्रग्स है। यदि इसे कॉन्‍शस पजेशन मान भी लें, तो भी वहां 6 ग्राम की मात्रा बरामद हुई है। इससे तस्‍करी कैसे हुई? साजिश तब होती, जब गिरफ्तार 20 आरोपी एक-दूसरे से पहले से मिले हों। यहां तो कोई किसी को जानता भी नहीं।’

अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों के बयान

अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने भी दलीलें पेश कीं।

अमित देसाई ने कोर्ट में अरबाज की गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि अरेस्ट मेमो में सिर्फ ड्रग्स सेवन की बात है। वहां कोई साजिश नहीं है, तो गिरफ्तारी क्यों की?

अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि अरेस्‍ट मेमो और पंचनामा के आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं, जिसमें दर्ज आरोपों की अध‍िकतम सजा एक साल है।

देसाई ने कहा कि जमानत के बाद भी जांच चलती रहेगी, कोई उसे रोक नहीं रहा।

उन्‍होंने कहा कि अरबाज ने ड्रग्‍स सेवन किया या नहीं, इसकी भी पुष्‍ट‍ि नहीं हुई क्‍यों‍कि कोई मेडिकल टेस्‍ट नहीं हुआ। वॉट्सऐप चैट्स मान्‍य नहीं हैं, क्‍योंकि पंचनामे में फोन जब्‍ती का ज‍िक्र नहीं है। ज‍िस 6 ग्राम चरस की बरामदगी बताई है, वह बहुत छोटी मात्रा है। ऐसे में तस्‍करी की धारा नहीं लागू होती। वहां जिन्हें भी हिरासत में लिया, उनमें आर्यन के अलावा किसी से अरबाज का कनेक्‍शन नहीं है। लिहाजा, साजिश बेबुनियाद है।

सौम्‍या और बलदेव को क्‍यों नहीं किया अरेस्‍ट

मुनमुन धमेचा के वकील अली काश‍िफ खान देशमुख ने कहा कि मुनमुन पर कोई आरोप लागू नहीं होता। उन पर सिर्फ सेवन का आरोप है, जबकि मेडिकल टेस्‍ट नहीं हुआ। एनसीबी ने जिस कमरे से मुनमुन को हिरासत में लिया, वहां सौम्‍या सिंह और बलदेव भी थे। सौम्‍या से एनसीबी को पेपर रोल मिला। हिरासत में सिर्फ मुनमुन को लिया।

उन्होंने कहा कि एनसीबी ने उन्हें सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया, तो क्रूज पर मौजूद सभी 1300 लोगों को पकड़ना था। अगर सिर्फ बरादमगी के संदेह पर मुनमुन को हिरासत में लिया, तो सौम्या सिंह और बलदेव को किस आधार पर छोड़ा?

काशिफ खान ने एनसीबी के दावे पर सवाल उठाया, जिसमें कहा है कि मुनमुन ने ड्रग्स सेवन किया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया है।

खान ने कहा कि मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया, तो किस आधार पर वे कहते हैं कि मुनमुन ने ड्रग्स सेवन किया।

एनसीबी की दलीलें पूरी

कोर्ट में एनसीबी की दलीलें आज दोपहरतक पूरी हुईं। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, जिन्होंने आर्यन को क्रूज पर न्योता दिया था।

ड्रग्स नहीं मिलने पर भी आरोपी जिम्मेदार

एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि ड्रग्स नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि शख्स ने गुनाह नहीं किया है। किसी के पास ड्रग्स नहीं मिला, तो भी वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। 

अनिल सिंह ने कहा, “यह मानते हैं कि गिरफ्तारी के समय अनियमितता थी, जिसे रिमांड आदेश के बाद ठीक कर दिया था।”

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी है। इसे साजिश साबित नहीं किया जा सकता।

अनिल सिंह ने कहा, ‘अरबाज़ के जूते से चरस बरामद हुई। एनसीबी ने अरबाज से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो चरस लेकर गया था। उसने आर्यन से कहा था कि क्रूज पर ‘ब्लास्ट’ करेंगे।

एनसीबी वकील ने कहा कि साजिश रचने पर जमानत देना जरूरी नहीं है। ड्रग्स डीलिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध बताया है।

उन्होंने दावा किया कि ‘आर्यन बड़ी मात्रा में पहले से ड्रग्स लेता है। इस केस में आर्यन भी साजिश का हिस्सा है।’

अनिल सिंह ने कहा, ‘आर्यन खान जानता था कि अरबाज के पास ड्रग्स है। चरस धूम्रपान के लिए था और उसका सेवन दोनों करने वाले थे, हालांकि यह अरबाज के पास शारीरिक रूप से था।’

एएसजी ने हंसते हुए कहा कि यह एक पार्टी थी और मेरे काबिल मित्र कह रहे हैं कि हमने 2 अक्तूबर यानी गांधी जयंती को लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ड्राई डे कहा जाता है। ड्राई डे है इसलिए हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। क्रूज दो दिन के लिए था। वहां कई तरह के ड्रग्स मौजूद थे। ऐसे में इसे निजी रूप से सेवन नहीं कहा जाएगा क्योंकि कई तरह के अलग-अलग मात्रा में ड्रग्स थे। ऐसे में हमनें धारा 28 और 29 लगाई है।

आर्यन खान की ड्रग्स चैट के बारे में उनका दावा था कि वह कारोबारी मात्रा में नशा लेकर गए थे। एक्सेटेसी की मात्रा भी कारोबारी थी। यह नहीं कह सकते हैं कि वह निजी उपयोग के लिए था।

अनिल सिंह कहा कि एक ही दिन में आठ लोगों से कई नशीले पदार्थ मिले। नशे की मात्रा और प्रकृति देखें।

कोर्ट ने कहा कि, ‘तो आप कह रहें हैं कि ये मात्रा अलग-अलग लोगों के पास मिली मात्रा को जोड़ करके कही जा रही है? 

अनिल सिंह ने कहा कि जब मैं साजिश की बात कहता हूं, तो मैं सभी व्यक्ति के ड्रग्स को एक साथ जोड़ करके कहता हूं।

अनिल सिंह ने कहा कि दो लोग साथ हैं और एक को ड्रग्स के बारे में पता है, और दूसरे को ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में पता है, तो पहला व्यक्ति (आर्यन) भी साफ तौर पर इसका अधिकारी है। ये मामला ड्रग्स रखने और इस्तेमाल की साजिश बनाने के बारे में है।

समीर वानखेड़े ने की सीबीआई जांच की मांग

समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले में सीबीआई या केंद्रीय एजंसी से जांच की मांग कर रहे हैं।

समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से इतनी ही राहत मिली है कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देगी।

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