7/11 बमकांड: 5 दोषियों को फांसी की सजा, 7 को उम्रकैद
मुंबई, 30 सितंबर 2015।
मुंबई में लोकल ट्रेनों में हुए धारावाहिक बमकांड के 9 साल बाद विशेष अदालत ने 12 दोषियों में से 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। जिन 5 को फांसी की सजा हुई है, वे कमाल अंसारी, नावेद, फैजल और ऐहतेशाम आसिफ हैं। बाकी सात दोषियों को उम्र कैद हुई है। आरोपियों के वकील ने कहा कि सजा के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
![A forensic officer examines a damaged railway train compartment hit by Tuesday's bomb blast in Mumbai, formerly known as Bombay, July 12, 2006. Seven bombs went off in the country's financial hub vital commuter rail network on Tuesday killing at least 183 people. REUTERS/Punit Paranjpe (INDIA) - RTR1FFAX](https://i0.wp.com/www.indiacrime.com/wp-content/uploads/2015/09/terror-7-11-mumbai-bomb-blast_03.jpg?resize=800%2C469)
इन विस्फोटों में 188 लोगों की जान गई थी। विशेष जज यतीन डी शिंदे ने पिछले हफ्ते सजा के अनुपात पर दलीलों को लेकर सुनवाई पूरी की थी। अभियोजन पक्ष ने 12 में से आठ दोषियों को मौत की सजा की मांग की थी, बाकी चार को उम्रकैद की सजा की मांग की थी।
विशेष मकोका अदालत ने 23 सितंबर को मामले में सजा पर आदेश 30 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था। इससे पहले अदालत ने 11 सितंबर को 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था और एक को बरी किया था। इनके प्रतिबंधित संगठन सिमी से संबंध होने के आरोप हैं।
मुंबई की सात लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में 11 जुलाई 2006 को आरडीएक्स बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 188 लोग मारे गए थे, 829 घायल हुए थे। आरोपियों को आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम अधिनियम और भारतीय रेलवे अधिनियम और मकोका के प्रावधानों के तहत अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने सभी 12 आरोपियों को मकोका की धाराओं के तहत भी दोषी पाया है।