जनहित याचिका क्या है?
जनहित याचिका वह याचिका है जो लोगों के सामूहिक हितो के लिए न्यायालय में दायर की जाती है।
कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध, जिसमे किसी वर्ग या समुदाय के हित अथवा उसके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हो, जनहित याचिका के जरिये न्यायालय की शरण ले सकता है।
जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च्तम न्यायालय, व 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।
कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोंच रखता हो, वह जनहित याचिका दायर कर सकता है।
इस प्रकार की याचिकाओं का विचार सर्वप्रथम अमेरिका में जन्मा वहां इसे समाजिक कार्यवाही याचिका कहते है, भारत मे जनहित याचिका पी एन भगवती ने प्रारंभ की थी।
इस याचिका से जनता में स्वयं के अधिकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ाती है।
जनहित याचिका मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को वृहत बनाती है।
यह कार्यपालका को उसके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित करती है, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता करती है।
सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
बालोद पुलिस, थाना गुंडरदेही द्वारा जारी